तलवार रखने और इस्तेमाल करने पर सख्ती, बिना लाइसेंस के होगी कार्रवाई

(जीवन दिशा) 10 जुलाई 2025, नई दिल्ली: भारत में बिना लाइसेंस के तलवार रखने या इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। आर्म्स एक्ट और बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत यह गैरकानूनी माना गया है। हाल ही में पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर बड़ी संख्या में तलवारें जब्त की हैं।

कानूनी प्रावधान

आर्म्स एक्ट सेक्शन 25 के अनुसार, बिना लाइसेंस तलवार रखने पर 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। वहीं, बीएनएस सेक्शन 110 के तहत अगर तलवार से जानलेवा हमला करने की कोशिश की जाती है, तो यह गैर-जमानती अपराध माना जाता है।

हालिया कार्रवाई

पिछले दिनों पुलिस ने कई जगहों पर तलवारों की बरामदगी की:

  पुणे में 26 तलवारें

  भोपाल में 12 तलवारें

  हैदराबाद में ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए तलवारें पकड़ी गईं

पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए भी तस्करों का पता लगा रही है और बरामद तलवारों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है।

नियम और छूट

भारत में 9 इंच से ज्यादा लंबी या 2 इंच से चौड़ी तलवार को लाइसेंस के बिना रखना गैरकानूनी है, सिवाय इसके कि वह ब्लंट हो, स्टील की बनी हो और धार्मिक उद्देश्य के लिए हो। सिख समुदाय के लिए किरपान को विशेष छूट दी गई है, लेकिन अन्य सजावटी तलवारों के लिए लाइसेंस जरूरी है।

अहम बिंदु

ट्रॉफी स्वॉर्ड या पूजा के लिए तलवार रखने के लिए भी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई तय है।

निष्कर्ष

पुलिस का कहना है कि अवैध तलवारों पर नजर रखी जा रही है और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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