(जीवन दिशा) नई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एक कनाडाई नागरिक को मगरमच्छ की खोपड़ी ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना 6 जनवरी 2025 को एयर कनाडा की फ्लाइट AC 051 से हुई, जो नई दिल्ली से कनाडा के लिए उड़ान भर रही थी।
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान 32 वर्षीय कनाडाई पुरुष के रूप में हुई है। जब उसे टर्मिनल-3 पर सुरक्षा जांच के लिए रोका गया, तो उसके पास से एक मगरमच्छ की खोपड़ी मिली, जो एक क्रीम रंग के कपड़े में लिपटी हुई थी। खोपड़ी का वजन लगभग 777 ग्राम था।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत, मगरमच्छ की खोपड़ी एक संरक्षित वन्यजीव वस्तु है, और इसका अवैध कब्जा और निर्यात एक गंभीर अपराध है। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत भी इसे एक अपराध माना गया है।
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, और आगे की जांच जारी है। यह घटना वन्यजीव और सीमा शुल्क कानूनों के गंभीर उल्लंघन को उजागर करती है, और यह दर्शाती है कि सीमा शुल्क और वन विभागों के बीच सहयोग कितना महत्वपूर्ण है ताकि ऐसी संरक्षित वन्यजीव वस्तुओं की तस्करी न हो।