(जीवन दिशा न्यूज़) यदि आपने तय समय सीमा तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से लिंक नहीं किया, तो 1 जनवरी, 2026 से आपका पैन काम करना बंद कर देगा। यह समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही है, जो 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रही है। सरकार ने करदाताओं के लिए एकीकृत पहचान सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है, लेकिन अगर आप इसे मिस कर देते हैं, तो आपको गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
समयसीमा मिस करने पर क्या होगा?
अगर आप इस महत्वपूर्ण तारीख को चूक जाते हैं, तो निम्नलिखित समस्याएं हो सकती हैं:
• आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
• टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा।
• वेतन क्रेडिट और बैंकिंग लेनदेन रुक सकते हैं।
• बैंक आपके खाते के संचालन को ब्लॉक कर सकते हैं।
यह स्थिति आपके वित्तीय जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है, इसलिए तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है।
पैन को आधार से कैसे लिंक करें (यह बहुत आसान है!)?
चिंता न करें, प्रक्रिया बहुत सरल है। बस इन चरणों का पालन करें:
1. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: वेबसाइट eportal.incometax.gov.in पर जाएं।
2. “लिंक आधार” पर क्लिक करें: अपने पैन, आधार नंबर और प्राप्त ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) दर्ज करें।
3. तैयार!: कुछ ही मिनटों में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
अभी कार्रवाई करें और वित्तीय व्यवधान से बचें!
31 दिसंबर, 2025 की समयसीमा से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना सुनिश्चित करें। यह कदम न केवल आपके करदाता पहचान को एकीकृत करेगा, बल्कि भविष्य में होने वाली परेशानियों से भी बचाएगा। सरकार का यह फैसला 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा, इसलिए देर न करें और आज ही इस प्रक्रिया को पूरा करें।
अंतिम चेतावनी: समय निकल रहा है, अभी कदम उठाएं!
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