(जीवन दिशा न्यूज़) यदि कोई पुलिस अधिकारी, केंद्र/ राज्य सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मचारी या कोई लोक सेवक किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है, या वह अपने पद का गलत प्रयोग करके उस व्यक्ति पर होने वाले अत्याचारों का कारण बनता है, या वह खुद ही उस व्यक्ति पर चोट पहुंचाने के उद्देश्य से ही हमला करता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक को आईपीसी की धारा 166 के अन्तर्गत “अपराधी” माना जाता है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं हैं। ऐसा करने वाले पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक को दोषी पाए जाने पर एक वर्ष के कारावास या आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों ही प्रकार से दंडित किये जाने का प्रावधान हैं।
